*विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्स व बाह्यस्त्रोत कर्मचारी की मांगों व समस्याओं के संबंध में की बैठक*

बेमेतरा:- कार्यपालन अभियंता सं/स संभाग, छ.स्टे.पा. डिल्ट्री.क. लिमि. साजा, ठेकेदारों एवं छग विद्युत ठेका श्रमिक विकास संगठन के मध्य विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्स व बाह्यस्त्रोत कर्मचारी की मांगों व समस्याओं के संबंध में बैठक की गयी। जिनमें छ.ग. विद्युत ठेका श्रमिक विकास संगठन की मांग एवं समस्या निम्नानुसार रही। जो इस प्रकार है अधीक्षण अभियंता महासमुंद एवं जांजगीर चांपा के कार्यादेश की प्रति में टीएमसी एफओसी के तहत् कुशल एवं एवं अकुशल दोनो प्रकार के श्रमिक कार्यालयों में कार्यरत है। जिनका मुख्य कार्य नियमानुसार डीओ फ्यूज व सर्किट जोड़ना एवं एलटी लाईन संबंधित जमीनी स्तर का कार्य कराना है। कार्यादेश के अनुसार वितरण केन्द्र अंर्तगत सभी प्रकार के मरम्मत कार्य जैसे एलटी लाईन, 11 केव्ही लॉईन, 33 केव्ही लाईन मरम्मत, ट्रांसफार्मर मेंटनेंस, डीओ फ्यूज/सर्किट काटना/जोड़ना, जम्फर काटना/जोड़ना, ए.बी. स्विच का जम्फर काटना / जोड़ना / टाईट करना, ट्री कटिंग, इन्सुलेटर बदलना आदि कार्य शामिल है। विभाग के कर्मचारी द्वारा लाईन में परमिट लेकर लाईन डिस्चार्ज करने के पश्चात् ही मेंटनेंस गैम के कर्मचारी सिढ़ी लगाकर चढकर कार्य पूर्ण किया जाना है। श्रमिकों से कार्य की समयावधि 8 घंटे का है जिन्हें किसी भी समय बुलाकर 24 घंटे कार्य कराया जा रहा है।
*शिफ्टवाईस कार्य किया जाना सुनिश्चित करना है।*
आउटसोर्स/बाह्यस्त्रोत कर्मचारी से दबाव पूर्वक ट्री कटिंग/11 के.व्ही. लाईन/33 के.व्ही. लाईन हेतु पोल हेतु पोल पर चढ़कर कार्य कराया जाता है। ट्री कटिंग/11 के.व्ही. लाईन/33 के.व्ही. लाईन में मेंटनेंस गैंग के कर्मचारी सिढी पर चढकर कार्य पूर्ण करने हेतु सुनिश्चित करेगें। श्रमिकों से प्रतिमाह 07 से 10 तारीख के मध्य वेतन का भुगतान कराया जाना। वेतन का प्रतिमाह 07 से 10 तारीख तक भुगतान एकमुस्त किये जाने हेतु ठेकेदारों को निर्देशित किया गया तथा भुगतान मोबाईल एप से न कर बैंकिग ट्रांसजेक्शन के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित कलेक्टर दर से वेतन का भुगतान कराये जाने हेतु। कार्यपालन अभियंता द्वारा ठेकेदारों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर वेतन भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिनमें नवीन वेतन बोनस सहित एवं पूर्व बकाया भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। माह जुन-2025 से कुशल कर्मचारी को वेतन भुगतान बोनस सहित 11552.00 रूपये एवं अकुशल कर्मचारी को 10185.00 रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाना है। श्रमिकों को बोनस की राशि प्रदान नहीं किये जाने संबंधी शिकायत।ठेकेदारो द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि बोनस की राशि प्रतिमाह वेतन पर जोड़कर भुगतान किया जाता है अथवा दिवाली के समय किया जाता है। ईपीएफ की राशि प्रदान नही किये जाने संबंधी शिकायत। ठेकेदारो द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि ई.पी.एफ. की राशि प्रतिमाह श्रमिको के खाते में जमा कर दी जाती है। कार्यपालन अभियंता द्वारा श्रमिको की सुविधा हेतु ई.पी.एफ. राशि की जांच हेतु यूएन, नम्बर प्रदान किये जाने हेतु ठेकेदारों को निर्देशित किया गया। ईएसआईसी कार्ड प्रदान किये जाने हेतु। ठेकेदारो द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि श्रमिको के नियुक्ति कराने प्र ई-पहचान पत्र मिलता है। ई-पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु ठेकेदारों द्वारा संबंधित वितरण केन्द्र में दस्तावेज जमा करने पर प्रदान किये जाने हेतु आश्वासन दिया गया। दस्तावेज निम्नानुसार है। फैमिली फोटो, आधार कार्ड की प्रतिलिपि (फैमिली सहित), पैन कार्ड की प्रतिलिपि, ईपीएफ / ईएसआईसी के पेंशन संबंधी जानकारी। ईपीएफ में नियमानुसार पेंशन की राशि 2500 से 3000 रुपये लगभग प्रदान किया जाता है। ईएसआईसी की पेंशन की राशि मूल राशि का ७० प्रतिशत राशि का पेंशन उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाता है तथा मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु 15000.00 रूपये प्रदान किया जाता है। दुर्घटना के समय घटना से विकलांग होने पर ईपीएफ /ईएसआईसी की राशि के भुगतान के संबंध में। दुर्घटना के समय घटना से विकलांग होने पर ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. की राशि आन-डयूटी मानकर भुगतान किया जाता है। वेतन भुगतान की गणना संबंधी (26 दिनों का भुगतान करने संबंधी)। ठेकेदारों के द्वारा जानकारी प्रदान की गई की नियमानुसार 04 दिनों की छुट्टी को छोड़कर 26 कार्यदिवस का भुगतान (ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी.) का दिया जाता है। जिन्हे माह का भुगतान कहते है एवं उक्त राशि का ही क्लेम किया जाता है। कर्मचारियों से गाली-गलौच किये जाने संबंधी शिकायत। कार्यपालन अभियंता द्वारा ठेकेदारों एवं सहायक अभियंताओं को गाली गलौच नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा सहायक अभियंताओं को अपने अधिनस्थों को भी गाली गलौच नहीं किये जाने के लिए आदेशित किया गया। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु। कार्यपालन अभियंता द्वारा हैड ग्लब्स, टेस्टर, कटिंग प्लायर एवं अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु ठेकेदारों को निर्देशित किया गया।




