कबीरधाम विशेष

अन्य प्रांत की मदिरा के अवैध परिवहन के मामले में दो आरोपियों को कारावास एवं अर्थदंड

*अन्य प्रांत की मदिरा के अवैध परिवहन के मामले में दो आरोपियों को कारावास एवं अर्थदंड*

कवर्धा, 29 सितंबर 2026। आबकारी आयुक्त एवं कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी चेकपोस्ट चिल्फी में अन्य प्रांत की मदिरा के अवैध परिवहन के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा आरोपियों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
प्रकरण क्रमांक 180/2025, 4 फरवरी 2025 में आरोपी राजेश जमरे पिता सोमलाल जमरे को न्यायालय द्वारा 18 माह के साधारण कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं प्रकरण क्रमांक 181/2025, 12 फरवरी 2025 में आरोपी राजवीर सिंह पिता घनश्याम सिंह को 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश पाण्डेय ने बताया कि 4 फरवरी 2025 को आबकारी उपनिरीक्षक श्री अभिनव कुमार रायजादा द्वारा आबकारी चेकपोस्ट चिल्फी में वाहन जांच के दौरान राजेश जमरे के अधिपत्य वाले स्वराज माजदा क्रमांक एमपी 09 जीएच 5531 की जांच की गई। वाहन से मध्यप्रदेश निर्मित लेबल लगी 19,650 नग पाव देशी प्लेन मदिरा, जिसकी कुल मात्रा 3,537 बल्क लीटर, तथा 5,000 नग पाव गोवा व्हिस्की, जिसकी कुल मात्रा 900 बल्क लीटर बरामद की गई। इस प्रकार कुल 4,437 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई थी।
इसी प्रकार 12 फरवरी 2025 को चिल्फी आबकारी चेकपोस्ट में वाहन जांच के दौरान आरोपी राजवीर सिंह के अधिपत्य वाले आईशर भारी वाहन क्रमांक आरजे 11 जीसी 2927 से मध्यप्रदेश निर्मित लेबल लगी 16,500 नग पाव देशी प्लेन मदिरा, जिसकी कुल मात्रा 2,970 बल्क लीटर, तथा 10,000 नग पाव गोवा व्हिस्की, जिसकी कुल मात्रा 1,800 बल्क लीटर बरामद की गई। वाहन से कुल 4,770 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई थी। दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया अभियोग पत्र

प्रकरण क्रमांक 1520/2025, शासन विरुद्ध राजेश जमरे में विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कवर्धा द्वारा आरोपी राजेश जमरे को 18 माह के साधारण कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1566/2025, शासन विरुद्ध राजवीर सिंह में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कवर्धा द्वारा आरोपी राजवीर सिंह को 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

विवेचना एवं अभियोजन में सहयोग के लिए अनुशंसा

दोनों प्रकरणों में विवेचक श्री अभिनव कुमार रायजादा द्वारा की गई विवेचना तथा अभियोजन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में मुख्य आरक्षक श्री विद्या सिंह परमार एवं आरक्षक श्री अमर पिल्ले तथा श्री इम्तियाज खान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई है। जिला अभियोजन निदेशालय, जिला कबीरधाम के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा विवेचक श्री अभिनव कुमार रायजादा एवं संबंधित आबकारी आरक्षकों को उनके सराहनीय कार्य एवं न्यायालयीन साक्ष्य प्रस्तुत करने में सहयोग के लिए रिवार्ड प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है।

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