उपभोक्ताओं को अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी*

*विश्व उपभोक्ता दिवस: जिला कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित*
*उपभोक्ताओं को अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी*
*सामान खरीदते समय बिल लेने और एमआरपी जांचने पर दिया गया जोर*
कवर्धा, 15 मार्च 2026/ विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य शीबा खान सहित खाद्य एवं औषधि विभाग, नाप-तौल विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिनिधि, सहायक खाद्य अधिकारी तथा सभी खाद्य निरीक्षक उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के दौरान सही दाम, सही मात्रा और अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा पैकेजिंग संबंधी प्रावधानों के तहत विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई। उपभोक्ताओं को बताया गया कि वस्तुएं खरीदते समय एमआरपी दर, आईएसआई मार्क, उत्पाद तिथि, एक्सपायरी डेट आदि अवश्य जांचें तथा खरीदे गए सामान का बिल अनिवार्य रूप से लें। कंपनी द्वारा पैक्ड वस्तुओं का वजन भी तौलवा कर लें।
जिला खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही ठगी और अनियमितताओं से बच सकता है। कोई भी वस्तु खरीदते समय उसका बिल जरूर लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर अपने अधिकारों का प्रयोग किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि इससे धोखाधड़ी की संभावना रहती है।
जिला उपभोक्ता फोरम प्रतिनिधि ने बताया कि छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी राशि के नुकसान की स्थिति में भी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल है और इसके लिए ई-दाखिला की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद सुनवाई की जाती है और सामान्यतः तीन माह के भीतर मामलों का निराकरण किया जाता है। जिला उपभोक्ता आयोग कबीरधाम में वर्ष 2000 से वर्ष 2025 तक कुल 771 प्रकरण दर्ज हुए। जिनमें से 754 प्रकरणों को निराकृत कर दिया गया है। e-jagriti.gov.in पोर्टल के माध्यम से घर बैठे उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है। और ई हियरिंग के माध्यम से घर बैठे सुनवाई भी कराई जाती है।आयोग द्वारा उपभोक्ता को आर्थिक क्षति के साथ साथ मानसिक पीड़ा की भी क्षतिपूर्ति कराई जाती है। इस अवसर पर एएफओ दलेश्वर साहू, अधिवक्ता गण, पेट्रोल पंप संचालक, खाद्य निरीक्षक सहित नागरिक गण उपस्थित रहे।




