*कलेक्टर ने पटाखा विक्रेताओं से आग्रह किया कि कम उम्र के बच्चों को सीधे पटाखा न बेचें,अभिभावकों की उपस्थित में पटाखा दें*
बेमेतरा:- कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी शर्मा ने जारी संदेश मैं कहा कि बेमेतरा ज़िले में आयातित पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर “एक्सप्लोसिव एक्ट” की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ज़िले की जनता से अपील की है कि स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दिये खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ में दिवाली, छठ, गुरूपर्व पर दो घंटे पटाखे फोड़े जा सकेंगे. इसके साथ ही ऑनलाइन पटाखों के बिक्री पर बैन लगा दिया है. सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है।
कलेक्टर ने ज़िले के सभी पटाखों के विक्रेताओं से भी आग्रह किया कि वे कम उम्र के बच्चों को सीधे पटाखे न बेचे। बच्चों को अभिभावक की उपस्थिति में ही पटाखे दें। छोटे पटाखे जैसे फुलझड़ी, चकरी, अनार भी दुकानदार अभिभावक के सामने ही बच्चों को विक्रय करें ताकि किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना न हो सके । किसी पटाखा दुकान पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने वालों के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। नए निर्देशों के तहत प्रशासन और संबंधित थाना पुलिस पटाखा दुकान पर नजर रखेगी। जो विक्रेता नियमों का उल्लंघन करते मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयातित पटाखों से ध्वनि प्रदूषण अधिक होने के साथ सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
कलेक्टर शर्मा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें।
पटाखों के विक्रय के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी जारी गाईड लाइन के उपयोग किए जाने के संबंध में ज़ोर दिया गया है। जो कि न केवल अवैधानिक आयातित पटाखों के संबंध में, बल्कि देश में निर्मित पटाखों के उपयोग के संबंध में है ।इसके तहत आयातित आतिशबाजी को बेचना या भंडारण करना गैरकानूनी है।
यह आतिशबाजी संवदेनशील कैमिकल से बनी होती है और ध्वनि मानक के अनुरूप नहीं होती। ऐसी आतिशबाजी का उपयोग व्यक्ति की सेहत को खतरे में डाल सकता है। केमिकल्स इंसानों के लिए खतरनाक होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। अनाधिकृत आतिशबाजी क्रय-विक्रय करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विस्फोटक नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।