छत्तीसगढ़

रोज लेट से स्कूल आती थी पाठकान में अनुपस्थित दर्ज के ऊपर हस्ताक्षर कर एचएम के आदेशों की अवहेलना महंगा पड़ा

बेमेतरा।  दिनांक 29/01/2024 कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी साजा का पत्र कमांक / 1972 / शिकायत / 2024 साजा, दिनांक 18.01.2024 द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार श्रीमती मुनेश्वरी साहू सहायक शिक्षक (एल.बी.) शास. प्राथ. शाला केछवई वि.ख. साजा दिनांक 01.01.2024 से आज पर्यन्त बिना किसी पूर्व सूचना/आवेदन के अनुपस्थित है। इसके पूर्व भी दिनांक 02.11.2023 07.11.2023 एवं 25.11.2023 को विलंब से शाला आने पर पाठकान पंजी में प्रधान पाठक द्वारा अनुपस्थित दर्ज करने के बावजूद हस्ताक्षर किया गया था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी साजा द्वारा समय-समय पर स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है।

 


उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 2 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी साजा निर्धारित किया जाता है, निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी

Sunil Namdeo

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