छत्तीसगढ़

नगर पालिका परिषद बेमेतरा में दिनांक 12 अगस्त 2022 को सामान्य सभा की बैठक में वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद नीतू कोठारी को बर्खास्त करने का निर्णय

 

बेमेतरा छत्तीसगढ़

नगर पालिका परिषद बेमेतरा में दिनांक 12 अगस्त 2022 को सामान्य सभा की बैठक में वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद नीतू कोठारी को बर्खास्त करने का निर्णय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 17 पार्षदों ने प्रस्ताव पारित किया था।इस प्रस्ताव को वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद नीतू कोठारी ने विद्वान अधिवक्ता टी. के. झा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी याचिका में बताया कि ये प्रस्ताव दुर्भावनावश, सत्ता के दबाव में लाया गया है ,याचिकाकर्ता को सुनने का अवसर नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट ने पार्षद नीतू कोठारी को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को खारिज करने का आदेश दिया है।

*पूर्व में लगी थी विधायक प्रतिनिधि पर रोक*
ज्ञात हो कि दिनांक 03-06-2022 को नगर पालिका की सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष पति की दखलअंदाजी की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी जिस पर माननीय खंडपीठ ने 05 अगस्त 2022 को बेमेतरा विधायक को निर्देशित किया था कि वे नगर पालिका बेमेतरा में प्रतिनिधि को नामित न करें।

CGहाईकोर्ट का निर्णय सत्य की जीत हुई.. नीतू कोठारी पार्षद

छत्तीसगढ़ बेमेतरा सुनील नामदेव kawardhasandesh.com 9993199445

वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद नीतू कोठारी ने हाईकोर्ट के निर्णय को सत्य की जीत बताकर स्वागत किया है और आगे कहा है कि सत्ता पक्ष अपनी हार को नहीं पचा पा रही है। जनता के जनादेश का अपमान करके हथकंडों का उपयोग कर रही है इसके लिये वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है कभी देख लेने की धमकी देते है तो कभी पार्षद को बर्खास्त करने का नियम विरुध्द प्रस्ताव पारित करते है। भविष्य में सत्ता पक्ष आवाज को दबाने हेतु कई हथकंडे अपना सकती है अतः परिषद की प्रत्येक बैठक की वीडियोग्राफी होनी चाहिये व पत्रकारों को परिषद की बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिये।

Sunil Namdeo

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