*त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 जुलूस, रैली अथवा आमसभा पर रोक*

बेमेतरा:- त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के दौरान शांति भंग होने का अंदेशा है जो सामान्य जन जीवन व लोक सम्पत्ति तथा लोक शांति के लिए खतरा पैदा कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में व्यवधान उत्पन्न कर सकते है। लोक जीवन एवं लोक संपत्ति की सुरक्षा के लिए उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है। जिससे संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के उप निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भयता पूर्वक कर सके। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
बेमेतरा राजस्व जिला के उप निर्वाचन अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क/रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नही होगा जिन्हे चुनाव/मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता/वृद्धावस्था तथा दिव्यांगता होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।
बेमेतरा राजस्व जिला के उप निर्वाचन सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल/व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भा.द.वि. की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में, संबंधितो को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नही है, अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए जिले के संबंधित क्षेत्रों/ग्रामों की सीमा में प्रभावशील रहेगा।




