मुख्तार अंसारी को नहीं करेंगे टार्चर, वकीलों से मिलने की होगी छूट… इन शर्तों पर ED को मिली 10 दिनों की रिमांड

कोर्ट से कस्टडी रिमांड मिलने के बाद अब ईडी मुख्तार अंसारी से मनी लांड्रिंग केस में पूछताछ करेगी. इससे पहले ईदे ने बांदा जेल से लाकर मुख़्तार को सेशन कोर्ट में पेश कर 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन सेशन जज संतोष कुमार राय ने 10 दिन की ही कस्टडी रिमांड मंजूर की. 10 दिन में ईडी मुख़्तार को अपने दफ्तर में रखकर पूछताछ करेगी. साथ ही मुख्तार अंसारी को मऊ और गाजीपुर भी लेकर जा सकती हैं. ईडी 23 दिसंबर दोपहर 2:00 बजे के पहले मुख्तार अंसारी को फिर से कोर्ट में पेश करेगी.
2021 में दर्ज हुआ था केस
गौरतलब है कि मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज हुआ था. नवंबर 2021 में बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से ईडी पूछताछ कर चुकी है. इस मामले में मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा पहले से जेल में बंद है.



