*मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 72 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही*
*(आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 06 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही)*
बेमेतरा:- पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत दिनांक 30 नवम्बर 2024 को थाना खम्हरिया 07 चालान में 07 व्यक्ति, थाना साजा 11 चालान में 11 व्यक्ति, थाना परपोडी 13 चालान में 13 व्यक्ति, पुलिस चौकी देवकर 15 चालान में 15 व्यक्ति, चौकी मारो 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी कंडरका 02 चालान में 02 व्यक्ति, चौकी देवरबीजा 01 चालान में 01 व्यक्ति, यातायात बेमेतरा 18 प्रकरण में 18 व्यक्ति के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 47 चालान न्यायालय पेश किया गया। यातायात के नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 25 प्रकरण में कुल 7,400 रूपये समन शुल्क लिया गया।
*बेमेतरा पुलिस की अपील*
बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बेरला 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, पुलिस चौकी कंडरका 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, पुलिस चौकी खण्डसरा 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस क तहत 05 प्रकरण में 05 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया। वही थाना बेमेतरा, साजा, बेरला एवं देवकर में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 06 प्रकरण में 06 आरोपी के विरूद्ध धारा 36(च) एवं 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई है।