बच्चों के देखभाल सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये संचालित संस्थाओं का जिला स्तरीय समिति ने किया निरीक्षण

कवर्धा, 08 मार्च 2023। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देशानुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संषोधित 2021 के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण की जरूरतमंद बच्चों के लिए जिले में संचालित शासकीय बाल गृह एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण किया गया।
जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा बाल देखरेख संस्था शासकीय बालगृह एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में निरीक्षण के दौरान संस्था में कार्यरत कर्मचारियों एवं निवासरत बच्चों से वन टू वन चर्चा कर बच्चों के देखभाल एवं सुरक्षा की जानकारी लिया गया। कर्मचारियों द्वारा संस्था में निवासरत बच्चों का अच्छे से देखभाल करना बताएं, सभी बच्चे स्वस्थ्य एवं सुरक्षित हैं। समिति द्वारा कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप देखते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचव के लिए सभी सुरक्षा उपायों दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने निर्देश दिया गया।
किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 41(8) के तहत कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निरीक्षण समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी संस्थागत, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता एवं मानसिक स्वाथ्य विशेषज्ञ शामिल है।



