*थाना एवं चौंकी के सीसीटीएनएस आरक्षकों को नवीन कानून के संबंध में पुलिस अधीक्षक बेमेतरा ने दी दिशा निर्देश*
बेमेतरा:- पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू बेमेतरा द्वारा दिनांक 27 जून 2024 को थाना एवं चौकी के सीसीटीएनएस आरक्षकों को नवीन कानून के संबंध में दिया गया दिशा निर्देश रामकृष्ण साहू पुलिस अधीक्षक जिला-बेमेतरा द्वारा भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 को लागू होने वाले नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिला बेमेतरा के थाना एवं चौंकी में कार्यरत सीसीटीएनएस आरक्षकों को सीसीटीएनएस अपग्रेड करने नवीन कानून के संबंध में सीसीटीएनएस में प्रथम सूचना पत्र एवं धारा विधिवत दर्ज करने नये कानून के मुख्य धाराओं को पढ़ने एवं समझने विवेचकगण को साक्ष्य मोबाईल से कथन विडियोग्राफी आडियो रिर्काडिग जप्ती वगैरह हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखने तथा सभी डाटा को सुरक्षित रखने एवं साक्ष्य माननीय न्यायालय में पेश किया जा सके। जिसके संबंध में दिये आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर ज्योति सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेमेतरा राजेश कुमार झा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आरक्षक 166 देवेन्द्र साहू आरक्षक 67 तुकाराम निषाद आरक्षक 209 बलदेव निषाद आरक्षक 210 लोकेष्वर साहू आरक्षक 202 राज आडिल आरक्षक 174 पियुष सिंह आरक्षक 145 खेमलाल निषाद आरक्षक 224 सुनील साहू आरक्षक 72 षिव यादव आरक्षक 189 रामेश्वर पटेल एवं आरक्षक 510 ओंकार निर्मलकर उपस्थित थे।