विविध

*मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 61 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही,,, माईनर एक्ट के तहत दो व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही* 

 

 *(आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला चार आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत की कार्यवाही)* 

 

बेमेतरा:- जिला पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत दिनांक 05 जनवरी 2024 को जिले के विभिन्न थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत यातायात बेमेतरा 24 चालान में 24 व्यक्ति, थाना बेमेतरा 12 चालान में 12 व्यक्ति, थाना नवागढ 01 चालान में 01 व्यक्ति, थाना खम्हरिया 04 चालान में 04 व्यक्ति, थाना साजा 03 चालान में 03 व्यक्ति, थाना बेरला 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी कंडरका 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी देवरबीजा 07 चालान में 07 व्यक्ति, कुल 61 वाहन चालक के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 61 प्रकरण में कुल 22,000/- रूपये समन शुल्क लिया गया। जिले के विभिन्न थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना नवागढ 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति के खिलाफ धारा 107,116 (3) जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया। इसी क्रम में दिनांक 04 व 05 जनवरी 2024 को थाना नांदघाट एवं चौकी देवकर में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का कुल 04 प्रकरण में 04 आरोपियो के विरूद्ध धारा 36(च) एवं धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।

GAUTAM BEMTRA

Related Articles

Back to top button