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*शासकीय धान की कस्टम मिलिंग पंजीयन हेतु छ.ग. शासन ने जारी किया दिशा-निर्देश*

बेमेतरा:- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान समर्थन मूलय पर उपार्जित शासकीय धान की कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से खाद्य विभाग के वेबसाईट https://khadya.cg.nic.in/ में उपलब्ध लिंक धान एवं चावल उपार्जन ऑनलाईन 2023-24 मिल पंजीयन 23-24 के माध्यम से राईस मिलर द्वारा आवेदन किया जा सकता है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन के लिए पूर्व पंजीकृत राईस मिलरों द्वारा गत वर्ष कस्टम मिलिंग अंतर्गत उठाये गये धान का शतप्रतिशत कस्टम मिलिंग चावल जमा किया जाना आवश्यक है।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित शासकीय धान के कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन के संबंध में निम्नांकित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है –

1.मिल पंजीयन नवीनीकरण (ऐसे राईस मिल जो खरीफ वर्ष 2022-23 में पंजीकृत हैं) गत खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मिलों द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मिल पंजीयन नवीनीकरण हेतु मिल संचालक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरकर एवं आवेदन का प्रिंट निकालकर, हस्ताक्षर कर अन्य निर्धारित दस्तावेज यथा बिजली बिल, मंडी प्रसंस्करणकर्ता लायसेंस नंबर, मंडी व्यापार लायसेंस नंबर की छायाप्रति संलग्न के साथ जिला खाद्य कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

2. नया मिल पंजीयन (2023-24) नये मिल पंजीयन हेतु मिल संचालक द्वारा आवेदन में जिला उद्योग केन्द्र में पंजीयन संबंधी जानकारी यथा उद्यम आकांक्षा नंबर, जिला उद्योग केन्द्र का प्रोडक्शन सर्टिफिकेट नंबर, जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत मिल का नाम, पेन नंबर एंट्री की जावेगी। जिला उद्योग केन्द्र के प्रोडक्शन सर्टिफिकेट में दर्षित चावल उत्पादन की वार्षिक क्षमता की जानकारी एंट्री करनी होगी। तद्नुसार अरवा एवं उसना मिल की धान मिलिंग की प्रति घंटा क्षमता की एंट्री आवेदन में किया जावे।

मिल पंजीयन हेतु संचालक का बैंक खाता, मिल का विद्युत मीटर नंबर एवं रीडिंग की जानकारी, जीएसटी नंबर, मंडी प्रसंस्करणकर्ता लायसेंस नंबर, मंडी व्यापार लायसेंस नंबर की एंट्री की जावे। आवेदन के साथ जिला व्यापार उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, बिजली बिल, मंडी प्रसंस्करणकर्ता लायसेंस नंबर, मंडी व्यापार लायसेंस नंबर की छायाप्रति संलग्न अनिवार्य रूप से किया जावे। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत फोर्टिफाईड राईस का वितरण किया जाना है, अतः प्रत्येक राईस मिल में ब्लेंडिंग मशीन की स्थापना अनिवार्य है। अतः मिल पंजीयन हेतु आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे की कि राईस मिल में ब्लेंडिंग मशीन स्थापित है। अतः खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सर्मथन मूल्य पर उपार्जित शासकीय धान का कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलो के पंजीयन के संबंध में छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 29 सितम्बर2023 के अधीन ईच्छुक राईस मिलर्स मिल पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 10 अक्टूबर2023 से ऑनलाईन कर ऑनलाईन आवेदन की प्रति के साथ आवश्यक दस्तावेज सहित कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), में प्रस्तुत कर सकते है।

GAUTAM BEMTRA

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