*खरीफ फसलो के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक*
बेमेतरा:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2023 में बेमेतरा जिला हेतु धान सिंचित, धान असिंचित, अन्य फसलों में मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर) मूंग एवं उड़द अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं अवर्षा की स्थिति एवं कीट रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और नुकसान की भरपाई करने हेतु शासन द्वारा प्रधानमंत्री मंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है। जारी अधिसूचना अनुसार सभी ऋणी एवं अऋणी किसानों से बैंक या सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केन्द्र या ऑनलाईन पंजीयन या बीमा अभिकर्ता से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने एवं प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। जिसके लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि का खरीफ फसलों हेतु 2 प्रतिशत जमा करना होगा जो कि किसानों के द्वारा वहन किया जावेगा। अधिसूचित फसलों हेतु बीमा इकाई ‘‘ग्राम’’ (धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन एवं मक्का) निर्धारित किया गया है और बीमा इकाई ‘‘रा.नि.म’’ (कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली, तुअर (अरहर) मूंग एवं उड़द) निर्धारित किया गया है। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन (ओपीटी-आउट) प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कृषक द्वारा निर्धारित समय सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा तथा अऋणी कृषक जो बीमा कराने के इच्छुक हो वे निर्धारित समय-सीमा के पूर्व किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक में बीमा करा सकेंगें। अधिक जानकारी के लिए समस्त कृषक बंधु क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. के टोल फ्री नं.- 18002095959 एवं फार्म मित्र एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर बीमा से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है साथ ही अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं सहकारी समितियों से सम्पर्क कर सकते है।