*बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन करने गाइडलाइन जारी, वेब पोर्टल के माध्यम से होगा ऑनलाइन आवेदन*
*(01 अप्रैल से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता)*
बेमेतरा:- प्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए जिले में तैयारियां शुरू हो गई है, बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन से लेकर सत्यापन सब कुछ ऑनलाइन होगा। युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करने लिए राज्य सरकार द्वारा जारी वेब पोर्टल के माध्यम से करना होगा। युवाओं को इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदनों के भौतिक सत्यापन के लिए वार्ड, शहर और ग्रामीण स्तर पर क्लस्टर बनाया जाएगा द्य सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदकों के भत्ते की मंजूरी होंगी।
बेरोजगारी भत्ता के लिए ये होंगे मापदंड :- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, रोजगार पंजीयन 1 अप्रैल से न्यूतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए, आवेदक का आयु 01 अप्रैल को 18 से 35 वर्ष के मध्य हों, मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12 वीं उत्तीर्ण हो, आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2,50,000 रुपये वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।
बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाईन आवेदन में आवेदक को अपनी सभी जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, आधार नंबर, जीवित रोजगार पंजीयन नंबर आदि प्रविष्ट करना होगा तथा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिये 10वीं की अंक सूची, पात्रता हेतु 12वीं की अंक सूची, पासपोर्ट साईज का नवीनतम कलर फोटो, आधार कार्ड (उन्ही आवेदकों को आधार कार्ड अपलोड करना होगा जिनका आधार नंबर उनके राशन कार्ड में उल्लेखित आधार नंबर से पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हुआ है) तथा जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्र ( एक्स-10) को पी.डी.एफ. फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में निवास के पता के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र का पता देना होगा जहाँ से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय क्षेत्र के निवास का पता प्रविष्ट करना होगा। पोर्टल में बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रिंट आउट के साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित स्थान एवं समय पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान एवं समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के उसके डैशबोर्ड से प्राप्त होगा। इस डैशबोर्ड से उसे अपने पात्रता/अपात्रता, अपील पर लिए गये निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशि, कौशल प्रशिक्षण के ऑफर आदि की जानकारी प्राप्त होगी।
छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल http://berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना होगा तथा मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि सत्यापन के लिये करना होगा। ओ.टी.पी. सत्यापन उपरान्त आवेदक को पोर्टल में लॉग-इन हेतु पासवर्ड बनाना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिये लॉग-इन करना होगा।