कबीरधाम विशेष
पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस के चयन की तिथि में वृद्धि

पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस के चयन की तिथि में वृद्धि

कवर्धा, 27 अप्रैल 2023। राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 5 मार्च 2023 तक समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इस अवधि में कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे शासकीय सेवकों के लिए राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन के लिए 08 मई 2023 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
जिला कोषालय अधिकारी ने बताया किऐसे शासकीय सेवक जिनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस के चयन नहीं किया गया है, उनसे विकल्प प्राप्त कर कार्मिक संपदा में अपडेट किया जाए। शासकीय सेवक द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयंमेय एनपीएस के लिए सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित तिथि में विकल्प प्रस्तुत करने के लिए अपने कार्यालय से संबंधित शासकीय सेवकों को पृथक से कार्यालयीन पत्र के माध्यम से सूचित कर अनिवार्यतः विकल्प प्राप्त करने का कष्ट करें।

कवर्धा, 27 अप्रैल 2023। राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 5 मार्च 2023 तक समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इस अवधि में कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे शासकीय सेवकों के लिए राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन के लिए 08 मई 2023 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
जिला कोषालय अधिकारी ने बताया किऐसे शासकीय सेवक जिनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस के चयन नहीं किया गया है, उनसे विकल्प प्राप्त कर कार्मिक संपदा में अपडेट किया जाए। शासकीय सेवक द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयंमेय एनपीएस के लिए सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित तिथि में विकल्प प्रस्तुत करने के लिए अपने कार्यालय से संबंधित शासकीय सेवकों को पृथक से कार्यालयीन पत्र के माध्यम से सूचित कर अनिवार्यतः विकल्प प्राप्त करने का कष्ट करें।




