विविध

*आपदा पीड़ित परिवार को 44 लाख रु. की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत*

बेमेतरा:- छ.ग. राजस्व पुस्तक परिपत्र के 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्ति के निकटतम वारिसान को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कलेक्टर बेमेतरा जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 11 आपदा पीड़ित परिवारों को 44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए हैं। राजस्व शाखा बेमेतरा से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील बेमेतरा के ग्राम तेंदुभाठा निवासी सहोद्रा बाई की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर परिजन लेखराम को 4 लाख रु., ग्राम लावातरा निवासी लेखराज साहू की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर परिजन उमेंद साहू को 4 लाख रु., तहसील थानखम्हरिया के ग्राम श्यामपुरकांपा निवासी सुनिति की कुऐं में डूबने से मृत्यु होने पर परिजन सालिकराम को 4 लाख रु., ग्राम थानखम्हरिया निवासी गांधीराम पटेल की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर परिजन शीतला बाई को 4 लाख रु., ग्राम कारेसरा निवासी सीमा यादव की आग मे जलने से मृत्यु होने पर परिजन रवि यादव को 4 लाख रु., तहसील साजा के ग्राम बीजा निवासी उत्तरा कुमार की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर परिजन मीना बाई को 4 लाख रु., ग्राम सहसपुर निवासी मीरा बाई की सर्प के काटन से मृत्यु होने पर परिजन काशीराम को 4 लाख रु., तहसील नवागढ़ के ग्राम जेवरा निवासी राखी राजपूत की आग में जलने से मृत्यु होने पर परिजन शिवशंकर को 4 लाख रु., तहसील नांदघाट के ग्राम टोहड़ी निवासी राकेश कुमार की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर परिजन सुमित्रा बाई निषाद को 4 लाख रु., ग्राम अमलडीहा निवासी अनुसुईया धु्रव की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर परिजन बुधारी ध्रुव को को 4 लाख रु. एवं ग्राम गुंजेरा निवासी धनेश्वर डहरिया की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर परिजन मुखीराम डहरिया को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को आरटीजीएस के जरिये पीड़ित के खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं।

GAUTAM BEMTRA

Related Articles

Back to top button