*सीएससी संचालकों द्वारा श्रमिकों से अधिक शुल्क वसूली पर सख्ती, निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क लेने पर होगी कार्रवाई*

बेमेतरा:- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि श्रमिकों से पंजीयन एवं योजना आवेदन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी संचालक केवल निर्धारित शुल्क ही वसूल करें। हाल ही में प्राप्त शिकायतों के आधार पर पाया गया कि कुछ सीएससी संचालक 1000 से 1500 रुपये तक वसूल रहे हैं, जबकि मंडल द्वारा अधिकतम 20 से 30 रुपये शुल्क निर्धारित है।
जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सीएससी संचालकों को पंजीयन/योजना हेतु निर्धारित शुल्क की सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। श्रमिकों से केवल निर्धारित शुल्क ही लिया जाए, अधिक शुल्क लेने पर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह समय-समय पर मंडल स्तर से निगरानी की जाएगी। शिकायत मिलने पर संबंधित सीएससी संचालक पर विधिसम्मत कार्रवाई होगी। जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय के संज्ञान में मामला लाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएससी संचालकों एवं ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। पोर्टल पर दर्ज पंजीयन एवं आवेदन की स्वीकृति/निरस्तीकरण की जानकारी भी रेंडम आधार पर जांची जाएगी। पंजीयन एवं योजना आवेदन की स्थिति से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा। श्रमिकों/हितग्राहियों को “श्रमेव जयते” मोबाइल एप के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। सभी श्रम कार्यालयों एवं श्रम संस्थानों से श्रमिकों को ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
श्रमायुक्त कार्यालय ने साफ किया है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तय सीमा से अधिक शुल्क लेने वाले सीएससीसंचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।




