छत्तीसगढ़
प्रचार-प्रसार की अवधि हुई समाप्त
प्रचार-प्रसार की अवधि हुई समाप्त
नारायणपुर, 06 नवम्बर 2023 – छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व ही राजनैतिक दलों के लिए प्रचार-प्रसार की अवधि को समाप्त कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत द्वारा 48 घंटो के लिए निर्वाचन के संबंध में किसी भी सार्वजनिक सभा या जुलूस का आयोजन नहीं करने के आदेशित किया गया है। इसके साथ ही मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर जारी पार्टी कार्यालय स्थापना की अनुमति समाप्त की गई है। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उनके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित नहीं किया जाएगा। आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार भी नहीं किया जाएगा। कोई भी स्पिरिट वाली शराब या अन्य मादक पदार्थों को किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान या किसी सार्वजनिक स्थान में बिक्री या परिदान या वितरण नहीं किया जाएगा। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की तीन वाहनों को छोड़कर सभी अनुमति समाप्त हो जायेगी। लाउड स्पीकर की सभी अनुमतियों को भी समाप्त किया गया है।