बेमेतरासाजा

*महिलाओं से संबंधित कानून पर साजा में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन*

बेमेतरा:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में महिलाओं के अधिकार के संबंध में साजा ब्लाक में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की सचिव/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जसविंदर कौर अजमानी मलिक द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के संयोजन से डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्वमांगलिक भवन, साजा में महिलाओं के अधिकार के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में साजा ब्लाक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर एवं स्वास्थ्य विभाग से मितानिन कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। उक्त विधिक जागरूकता कार्यक्रम में शार्टफिल्म ’’गोमती’’ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 एवं ’’नाबालिग अंडर 18 ’’पाक्सों अधिनियम के माध्यम से वहां उपस्थित महिलाओं को छ.ग. में प्रचलित टोनही प्रथा कानूनी अपराध होने के बारे में एवं नाबालिग लड़के-लडकियों के साथ होने वाले अपराध के बारें में जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम के रिसोर्स परसन अधिवक्ता श्वेता देवांगन एवं अधिवक्ता कविता गोसाई द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न उपयोगी कानून की जानकारी प्रदान कर उन्हें जागरूक किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान रिसोर्स परसन के साथ मूलचंद शर्मा अधिवक्ता अध्यक्ष अधिवक्ता संघ साजा, महिला सेल प्रभारी बेमेतरा नीता राजपूत एवं अन्य महिला अधिवक्तागण सलमा सरीफ,नम्रता त्रिपाठी,पी. राजेश्वरी द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ऐसिड एटेक, बलात्संग, छेड़छाड़, दहेज हत्या, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, टोनही प्रताड़ना अधिनियम, धारा 125 दं.प्र.सं. भरण पोषण अधिनियम के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनिका जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट कामिनी वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01/सचिव जसविंदर कौर अजमानी मलिक द्वारा उक्त अधिनियम पर उपस्थित प्रतिभागीगण से विस्तार पूर्वक उन्हें जागरूक किया और इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में होने वाले अन्य अपराध जैसे चेक बाउंस अधिनियम, सायबर ठगी, भ्रुण परीक्षण, संपत्ति में वर्ष 2005 पश्चात महिलाओं का अधिकार, गर्भवती महिलाओं के कानूनी अधिकार, जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध आदि की रूचिकर जानकारी प्रदान की । एवं अंकिता मुदलियार, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 साजा भी उपस्थित रही। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोनिका जायसवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष अतिथि मूलचंद शर्मा अधिवक्ता अध्यक्ष अधिवक्ता संघ साजा, कांति ध्रुव, जनपद सीईओ साजा, आदि उपस्थित थे।

GAUTAM BEMTRA

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