कबीरधाम विशेष

कलेक्टर ने जिले में पशुमेला-प्रदर्शनी तथा मवेशी बाजारों के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को शर्तों के साथ किया शिथिल

कलेक्टर ने जिले में पशुमेला-प्रदर्शनी तथा मवेशी बाजारों के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को शर्तों के साथ किया शिथिल

कवर्धा, 01 मार्च 2023। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने भारत सरकार मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पत्र अनुसार “लम्पी स्किन रोग” के संबंध में उपलब्ध कराए गए एग्जिट प्लान, विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं अनुशंसा तथा विभिन्न पशु व्यापारियों तथा कृषकों के द्वारा कृषिक पशुओं के क्रय-विक्रय के लिए पशु बाजारों को पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में निवेदन पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य के अंदर तथा बाहर पशुओं की आवाजाही एवं जिला अंतर्गत पशुमेला-प्रदर्शनी तथा मवेशी बाजारों के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को शर्तों के साथ शिथिल किया है।
कार्यालय कलेक्टर पशुधन विकास विभाग से जारी आदेश, शर्तो में बताया गया है कि जिले के अंदर एवं बाहर पशुओं के आवागमन तथा जिले के अंदर पशुमेला, प्रदर्शनी, मवेशी बाजार अथवा अन्य उद्देश्य के लिए अनुमति प्राप्त पशुओं के लिए सक्षम पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों से लम्पी स्किन रोग तथा अन्य संक्रामक रोग मुक्त होने एवं टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यदि पशु टीकाकृत न हों तो टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा।
उल्लेखनीय है कि देश के कुछ राज्यों में गौवंशीय तथा भैंसवंशीय पशुओं में “लम्पी स्किन रोग” के संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, पशुओं के अंतर्राज्यीय आवागमन, परिवहन, पशुमेला-पशु प्रदर्शनी, मवेशी बाजार तथा बिचौलियों से पशुओं की खरीदी इत्यादि पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया था

Sunil Namdeo

SUNIL ANAND NAMDEO

Sunil Namdeo

SUNIL ANAND NAMDEO

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