कबीरधाम विशेष

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

कवर्धा, 23 फरवरी 2023। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव के न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में थाना कुकदुर के अपराध क्रमांक 128/2021 से संबंधित आपराधिक प्रकरण जो कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 से संबंधित था, में अभियुक्त अशोक साहू, पिता छन्नू साहू ग्राम सनकपाट को हत्या करने का दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में उम्रकैद एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना 10 नवंबर 2021 को अभियुक्त ने अपने पिता छन्नू साहू को 9 बजे फोन करके यह बताया कि उसने अपनी पत्नी सरस्वती बाई साहू (मृतका) के सिर पर सिरबट्टा से मारकर तथा गला व नाक को दबाकर उसकी हत्या कर दी है तथा उसने यह भी बताया कि वह  पुलिस थाना जा रहा है। अभियुक्त को मृतका का अवैध संबंध गांव के उत्तम साकत के साथ होने का संदेह था, इसी कारण उसने हत्या करना बताया था। अभियुक्त के पिता छन्नू साहू द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थाना कुकदुर में अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान अभियुक्त अशोक साहू गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में विचारण के दौरान कुल 9 साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव ने निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त अशोक को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतान का आदेश दिया गया है।

Sunil Namdeo

SUNIL ANAND NAMDEO

Sunil Namdeo

SUNIL ANAND NAMDEO

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