कबीरधाम विशेष

नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 : बिना अनुमति ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध

नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 : बिना अनुमति ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध

 

कवर्धा, 14 दिसंबर 2022। कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 को ध्यान में रखते हुए जिला कबीरधाम के नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा के वार्ड क्रमांक-19 में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 के दौरान निर्वाचन प्रचार-प्रसार के उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के वाहनों एवं वाहनों पर रखे गये लाऊड स्पीकर तथा सभा, कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपयोग करने की अनुमति दी गई है। लाउडस्पीकर की अनुमति प्रदान करने के लिए नगर पालिका कवर्धा (कवर्धा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-19 का पूर्ण क्षेत्र) के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी कवर्धा को अधिकृत किया है।

Sunil Namdeo

SUNIL ANAND NAMDEO

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