कबीरधाम विशेष

सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की सख्ती।

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*सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की सख्ती।*

*भोरमदेव और पिपरिया थाना क्षेत्रों में 05 प्रकरण दर्ज, 05 व्यक्तियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।*

कबीरधाम पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना भोरमदेव एवं थाना पिपरिया क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाए गए कुल 05 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत 05 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों पर निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

*भोरमदेव पुलिस की कार्यवाही*

थाना भोरमदेव पुलिस द्वारा भोरमदेव रोड स्थित गौशाला के सामने सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाए गए तीन व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज किए गए।

इस दौरान तिजराम पटेल पिता नंदु राम पटेल, उम्र 35 वर्ष, निवासी रौचन, थाना भोरमदेव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 45/2026, सिद्धराम पटेल पिता महेत्तर पटेल, उम्र 33 वर्ष, निवासी बरहट्टी, थाना कवर्धा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 46/2026 तथा कमलेश पटेल पिता सुखराम पटेल, उम्र 40 वर्ष, निवासी राजानवागांव, थाना भोरमदेव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/2026 दर्ज किया गया।

तीनों मामलों में आरोपियों को आम जगह पर शराब का सेवन करते पाए जाने पर आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान देशी प्लेन मदिरा के खुले पव्वे एवं पानी के डिस्पोजल भी जप्त किए गए।

*पिपरिया पुलिस ने भी की कार्यवाही*

थाना पिपरिया पुलिस द्वारा ग्राम मानिकचौरी में नहर पुलिया के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाए गए दो व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

हिरालाल साहू पिता लेखराम साहू, निवासी मानिकचौरी, थाना पिपरिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 304/2026 तथा डेरहुराम साहू पिता गुनीराम साहू, निवासी मानिकचौरी, थाना पिपरिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 305/2026 दर्ज किया गया। दोनों मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।

कबीरधाम पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन कर आमजन के लिए असुविधा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी।

Abhitab Namdeo

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